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नयी दिल्ली- केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के
तहत अंशदाताओं के जमा पर वर्ष 2022-23 के लिए 8.15
प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है।
श्रम मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के
सोमवार को जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति निधि प्रबंधक, ईपीएफओ ने अपने
क्षेत्रीय कार्यालयों को सदस्यों के खातों में अनुमोदित ब्याज दर जमा करने का
निर्देश जारी कर दिया है।
ईपीएफओ ने जोनल और क्षेत्रीय कार्यालयों को आज जारी परिपत्र में कहा,
“श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य
निधि योजना, 1952 के पैरा 60 (1) के तहत ईपीसी
योजना, 1962 के पैरा 60 के प्रावधानों
के अनुसार ईपीएफ योजना के प्रत्येक सदस्य के खाते में वित्त वर्ष 2022-23
के लिए 8.15 प्रतिशत की दर से ब्याज जमा करने के
प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।”
केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में ईपीएफ के केंद्रीय
न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने अप्रैल-मार्च 2022-23 के लिए संगठित
क्षेत्र में कार्यरत ईपीएफ अंशदाताओं के खातों में ईपीएफ जमा खातों पर 8.15
प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की थी।
उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ श्रम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत काम
करता है पर ईपीएफ के करीब छह करोड़ अंशधारकों को ब्याज जारी करने से पहले उसे वित्त
मंत्रालय की स्वीकृति लेनी पड़ती है।
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