नयी दिल्ली - दिल्ली की एक अदालत ने राजस्थान के
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर मानहानि मामले में सुनवाई 28
अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने कहा,
“अनुरोध पर मामले की सुनवाई 28 अगस्त तक के लिए
स्थगित कर दी गयी है तथा सुनवाई की दिया गया है। सुनवाई की तिथि दोनों पक्षों की
सुविधा के अनुसार दी गई है।”
श्री गहलोत के वकील ने कहा कि सत्र न्यायालय ने अंतरिम आदेश 16
सितंबर तक बढ़ा दिया है। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के
वकील ने उनकी इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में सत्र न्यायालय द्वारा
कोई रोक नहीं है।
श्री शेखावत ने नयी दिल्ली में राउज एवेन्यू की जिला अदालत में श्री गहलोत के
खिलाफ मानहानि याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि श्री गहलोत ने उन्हें
बदनाम किया है और उन पर 900 करोड़ रुपये के
संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया है।
उन्होंने दलील दी कि जब राजस्थान सरकार ने मामले की जांच की तो उनका नाम कहीं भी
सामने नहीं आया।