समाचार ब्यूरो
21/08/2023  :  21: 45 HH:MM
टाइटलर की ओर से मांगे गये दस्तावेजों पर सीबीआई को जवाब देने का निर्देश
Total View  125


नयी दिल्ली -  दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामले में दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने की मांग को लेकर आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) से जवाब तलब किया है।


टाइटलर के वकील ने त्रुटिपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 207 और सीआरपीसी की धारा 91 के तहत एक आवेदन दायर किया। सीबीआई के लोक अभियोजक ने उपरोक्त आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) विधि गुप्ता आनंद ने मामले की सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा, “'सुनवाई की अगली तारीख तक दस्तावेजों की प्रति के साथ जवाब पेश किया जाये।

न्यायालय ने कहा कि गत चार अगस्त को टाइटलर की जमानत बांड स्वीकार करने के बाद, मामले को दस्तावेजों की जांच/आगे की कार्यवाही के लिए 11 अगस्त को सूचीबद्ध किया था और अब आज कम प्रतियों की आपूर्ति के लिए स्थगित कर दिया गया है।

एसीएमएम ने पहले आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद टाइटलर के खिलाफ अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने पहले 4 अगस्त को टाइटलर की अग्रिम जमानत याचिका को एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने और मामले से संबंधित सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने सहित कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी थी।






Enter the following fields. All fields are mandatory:-
Name :  
  
Email :  
  
Comments  
  
Security Key :  
   8498800
 
     
Related Links :-
पार्श्वगायक नहीं अभिनेता बनना चाहते थे मुकेश
दिग्गज बॉलीवुड गीतकार देव कोहली का निधन
शैक्षणिक विकास निगम में भ्रष्टाचार की निगरानी से करायें जांच : सुशील
स्वदेशी गाय की खरीद पर ट्रांसर्पोटेशन और बीमा का खर्च उठाएगी योगी सरकार
शंखनाद अभियान का आगाज करेगी भाजपा
आयकर विभाग की वेबसाइट नये स्वरूप में लाँच
अडानी ने लगायी गुजरात ऊर्जा निगम को 3900 करोड़ रुपए की चपत: कांग्रेस
लखनऊ रामेश्वरम रेल हादसे पर खडगे, राहुल, प्रियंका ने जताया शोक
तमिलनाडु ट्रेन हादसे पर मुर्मु ने जताया शोक
एनडीएमए ने ‘आपदा मित्रों’ को किया सम्मानित