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जिला मजिस्टेªट श्री अखिलेश सिंह ने शासन के निर्देशों के अनुपालन में कोविड के बढते संक्रमण के दृष्टिगत मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन एवं बस अड्डों पर आने जाने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्ट एवं आवश्यकतानुसार आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाये। यदि किसी यात्री की रिपोर्ट धनात्मक पायी जाये एवं यात्री यदि लक्षणात्मक है तो उन्हें पूर्ण चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। श्री अखिलेश सिंह ने जनपद के समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा कि समस्त सरकारी और निजी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ रोस्टर के आधार पर कार्य करेंगे एवं कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने कहा कि निजी कार्यालय में कर्मचारी यदि कोविड धनात्मक पाये जाते है तो उन्हे 07 दिन के होम आइसोलेशन की अवधि के वेतन का भी भुगतान किया जाये जिससे उनको आर्थिक कठिनाई न हो। जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि जनपद स्तर पर गठित प्रशासनिक व मेडिकल टीम बाहर से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग कराना सुनिश्चित करेंगे एवं समुचित उपचार की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे। अन्य यात्री जो स्वेच्छा से टेस्ट कराना चाहते है उनका भी टेस्ट कराया जाये।
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