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जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अखिलेश सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में कहा कि आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 में चुनाव लडने वाले सभी प्रत्याशियों के निर्वाचन एजेन्ट, पोलिंग एजेन्ट, काउन्टिंग एजेन्ट एवं उनकी प्रचार गतिविधियों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुडे हुए सभी कर्मियों का डबल कोविड वैक्सीनेशन अनिवार्य है।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अखिलेश सिंह ने समस्त राजनैनिक दलों के पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्वाचन तिथि 14 फरवरी एवं उससे पूर्व नामांकन की कार्यवाही में भाग लेने वाले समस्त व्यक्तियों का डबल कोविड वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि चूंकि प्रथम डोज के बाद द्वितीय डोज एक निर्धारित समय के बाद ही लगायी जा सकती है इसलिए इस संबंध में अपने स्तर से तत्काल कार्यवाही की जाए। इसके अतिरिक्त उन्होने कहा कि कोविड के बढते संक्रमण के दृष्टिगत इस तथ्य का भी ध्यान रखा जाए कि भविष्य में किसी व्यक्ति के कोविड से संक्रमित होने की स्थिति में रिजर्व असंक्रमित व्यक्ति को ही निर्वाचन संबंधी कार्यों में रखा जाए जिससे निर्वाचन को सुरक्षित, निष्पक्ष और सकुशल सम्पन्न कराया जा सके।
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