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इससे पहले अदालत ने श्री खान को 13 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी थी और पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया था।
लाहौर- पाकिस्तान में लाहौर
की आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने गुरुवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के
अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी और उनकी अंतरिम जमानत चार मई तक बढ़ा दी। पूर्व प्रधानमंत्री अदालत के निर्देश के बावजूद एटीसी के सामने पेश नहीं हुए।
बाद में, श्री खान के
वकीलों के अनुरोध पर अदालत ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
में शामिल होने की अनुमति दी।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार श्री खान ने रेस कोर्स पुलिस स्टेशन में
आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत दर्ज तीन प्राथमिकियों में जमानत के लिए याचिका
दायर की थी।
इससे पहले अदालत ने श्री खान को 13 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी थी और
पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया था।
वकीलों ने आज की सुनवाई की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री को वीडियो के
कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दिये जाने का
अनुरोध किया।
पूर्व प्रधानमंत्री अदालत की अनुमति के बाद ज़िले शाह हत्याकांड, आगजनी, और राज्य के
मामलों में हस्तक्षेप सहित तीन मामलों में ज़मानत लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
के माध्यम से पेश हुए।
श्री खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) (पीएमएलएन) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार
के पिछले एक साल के दौरान आतंकवाद, हत्या, हत्या के प्रयास और ईशनिंदा के आरोपों
के तहत 100 से अधिक मामलों
का सामना कर रहे हैं।
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