समाचार ब्यूरो
01/06/2022  :  21:35 HH:MM
दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में राशन दुकान का किया औचक निरीक्षण
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खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने आज आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में राशन दुकान (एफपीएस) का औचक निरीक्षण किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) और प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत ई-पीओएस के माध्यम से मुफ्त राशन के सुचारू और व्यवस्थित वितरण की समीक्षा के लिए औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की प्रवर्तन टीम भी मौजूद रही। मंत्री ने इस दौरान राशन लाभार्थियों से वार्तालाप किया और खाद्यान्न वितरण से सम्बंधित उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। राशन वितरण से संबंधित विभिन्न प्रश्नों और समस्याओं को दूर किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान मंत्री इमरान हुसैन राशन दुकान के परिसर में साफ-सफाई से नाखुश दिखे। मंत्री ने दुकान के फर्श पर कुछ अनाज बिखरा हुआ भी पाया। इसको देखते हुए इमरान हुसैन ने राशन डीलर को निर्देश दिया कि अनाज को उचित कंटेनरों में व्यवस्थित रूप से स्टोर करें और परिसर में स्वच्छता भी बनाए रखें। मंत्री ने संबंधित प्रवर्तन शाखा को रिकॉर्ड की जांच करने का आदेश दिया और स्टॉक में वेरिएशन मिलने पर उचित विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसके अंतर्गत एफआईआर का प्रावधान भी शामिल है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने नोटिस किया कि राशन दुकान के बाहर स्टॉक, लाभार्थियों की संख्या, हेल्पलाइन नंबर आदि के संबंध में निर्धारित सूचना का उल्लेख नोटिस बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध नहीं है । इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए मंत्री ने खाद्य -आपूर्ति विभाग को श्रेणी-वार पात्रता, स्टॉक की स्थिति, लाभार्थियों की कुल संख्या, हेल्पलाइन नंबर आदि के संबंध में अनिवार्य सूचना एफपीएस परिसर के बाहर प्रदर्शित करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशानुसार, खाद्य आपूर्ति मंत्री ने लोगों के बीच जाकर राशन वितरण की समीक्षा की। इमरान हुसैन ने आगे कहा कि उनका विभाग नियमित आधार पर विभिन्न जिलों में राशन दुकानों का औचक निरीक्षण करेगा। राशन दुकानदारों को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी चाहिए और पर्याप्त नेटवर्किंग व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए ताकि, ई-पीओएस उपकरणों के माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरण में कोई तकनीकी कठिनाई न हो। राशन लाभार्थियों को निःशुल्क राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े तथा लाभार्थियों को तकनीकी कारण बताकर निःशुल्क राशन से वंचित न किया जाए। राशन लाभार्थियों को संबोधित करते हुए, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने बताया कि केजरीवाल सरकार ने कोविड महामारी के बीच दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत दी है। महामारी कोविड -19 के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाई को देखते हुए मार्च-अप्रैल 2020 से ही दिल्ली के लोगों मुफ्त राशन मिल रहा है और जरूरतमंद लोगों को उनके राशन कार्डों के माध्यम से और बिना राशन कार्ड के भी मुफ्त राशन लगातार मिल रहा है। दिल्ली में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत, पीआर और पीआरएस श्रेणी में एनएफएस लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। जिसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल शामिल हैं। वहीं एएवाई श्रेणी के तहत नियमित पात्रता प्रति परिवार 25 किलोग्राम गेहूं, 10 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम चीनी है। आम दिनों में योजना के तहत गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, चावल 3 रुपये प्रति किलो और चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो की दर से लाभार्थियों को दिया जाता है। दिल्ली सरकार ने लोगों की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए एनएफएस लाभार्थियों (एएवाई लाभार्थियों सहित) को मुफ्त में राशन दे रही है।






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