समाचार ब्यूरो
19/05/2022  :  17:58 HH:MM
आजम खान को मिल ही गई राहत, SC ने दी अंतरिम जमानत, नियमित जमानत के लिए आवेदन करने को कहा
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को धोखाधड़ी के एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी और उन्हें संबंधित अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन करने को कहा। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को देखते हुए खान को राहत देने के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत का उसका आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक निचली अदालत उसकी नियमित जमानत याचिका पर फैसला नहीं कर लेती। पीठ ने कहा, "यह अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त मामला है।" सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता के मामले में एक पैटर्न उभर रहा है, जब भी उन्हें जमानत मिलती है, उन्हें किसी और मामले में जेल भेज दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जमीन हथियाने के एक मामले में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई में देरी को लेकर खान की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।






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