समाचार ब्यूरो
06/05/2022  :  12:26 HH:MM
इलाहाबाद HC ने कहा- अजान इस्लाम का अभिन्न अंग, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं, याचिका खारिज
Total View  1462


देश में लाउडस्पीकर विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। साथ ही उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान देने की मांग की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान को लेकर दाखिल अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि लाउडस्पीकर से अजान देना मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है।






Enter the following fields. All fields are mandatory:-
Name :  
  
Email :  
  
Comments  
  
Security Key :  
   8330611
 
     
Related Links :-
पार्श्वगायक नहीं अभिनेता बनना चाहते थे मुकेश
दिग्गज बॉलीवुड गीतकार देव कोहली का निधन
शैक्षणिक विकास निगम में भ्रष्टाचार की निगरानी से करायें जांच : सुशील
स्वदेशी गाय की खरीद पर ट्रांसर्पोटेशन और बीमा का खर्च उठाएगी योगी सरकार
शंखनाद अभियान का आगाज करेगी भाजपा
आयकर विभाग की वेबसाइट नये स्वरूप में लाँच
अडानी ने लगायी गुजरात ऊर्जा निगम को 3900 करोड़ रुपए की चपत: कांग्रेस
लखनऊ रामेश्वरम रेल हादसे पर खडगे, राहुल, प्रियंका ने जताया शोक
तमिलनाडु ट्रेन हादसे पर मुर्मु ने जताया शोक
एनडीएमए ने ‘आपदा मित्रों’ को किया सम्मानित