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इस्लामाबाद - पाकिस्तान में एक बड़े घटनाक्रम में इस्लामाबाद की एक अदालत ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई।
जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने पूर्व प्रधानमंत्री को संबंधित भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी ठहराया और मामले को अस्वीकार्य करने की मांग को लेकर उनकी याचिका खारिज कर दी।
न्यायाधीश दिलावर ने अपने फैसले में कहा कि पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ संपत्ति की गलत घोषणा के आरोप साबित हुए हैं। उन्होंने श्री खान की तत्काल गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उन्हें 100,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल की जेल की सजा सुनाई।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक श्री खान को सजा सुनाये जाने के तुरंत बाद उन्हें उनके जमान पार्क स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया गया।
पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्य उपहार भंडार से लिए गए उपहारों की कथित गलत घोषणा से संबंधित तोशखाना मामले को सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय सहित कई मंचों पर चुनौती दी थी। शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के श्री खान के अनुरोध को भी खारिज कर दिया और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर को मामले की सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया।
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