समाचार ब्यूरो
07/03/2023  :  22:14 HH:MM
तोशखाना मामला: इमरान के खिलाफ फैसला सुरक्षित
Total View  1459

निचली अदालत का आदेश तथ्यों और कानून के विरुद्ध है और प्रत्येक मामले को उसकी विशिष्ट परिस्थितियों में देखा जाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि आदेश के कारण याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

 

इस्लामाबाद- इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को बरकरार रखने संबंधी निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले पर फैसला शीघ्र सुनाया जायेगा।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने कल यानी सोमवार को तोशखाना मामले में पिछले महीने जारी वारंट को निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी, क्योंकि मामले की सुनवाई में श्री खान की लगातार अनुपस्थिति थी। पीटीआई अध्यक्ष के वकील एडवोकेट अली बोखारी ने न्यायालय से इस मामले पर आज सुनवाई का अनुरोध किया था जिसे स्वीकार कर लिया गया।
याचिका में कहा गया कि निचली अदालत का आदेश तथ्यों और कानून के विरुद्ध है और प्रत्येक मामले को उसकी विशिष्ट परिस्थितियों में देखा जाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि आदेश के कारण याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई नवीनतम निर्णयों के माध्यम से आरोपी के पक्ष में कानून की व्याख्या की है और मामले की परिस्थितियों के अनुसार आधुनिक तकनीकों को अपनाया है जबकि निचली अदालत की ओर से कानून में संशोधन की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किये गये है।

 






Enter the following fields. All fields are mandatory:-
Name :  
  
Email :  
  
Comments  
  
Security Key :  
   2814709
 
     
Related Links :-
भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनें ब्रिक्स के राष्ट्र: मोदी
जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास
अमेरिकी सैनिक ट्रैविस किंग अवैध रूप से पहुंचा उत्तर कोरिया
वेस्ट बैंक में इजरायली हमला , एक फिलिस्तीनी की मौत, 8 घायल
विकासशील देश बंगलादेश के विकास मॉडल का कर सकते है अनुसरण : विश्व बैंक
बंगलादेश: मूसलाधार वर्षा में बाढ़ व भूस्खलन से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त
रूसी मिसाइल हमले में यूक्रेन के सात नागरिकों की मौत
पाकिस्तान में बस-डंपर की टक्कर में 04 की मौत, 18 घायल
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तीन साल की सजा
ट्विटर के भुगतान वाले ग्राहक ही विज्ञापन राजस्व के पात्र : मस्क