समाचार ब्यूरो
02/02/2022  :  11:49 HH:MM
केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने बजट घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में निवेश के लिए मल्टी-मोडल इन्फ्रा और निवेश के नए अवसरों पर जोर, भारत को उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखेगा
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"मिशन पोषण 2.0 पोषण सेवा वितरण को पारदर्शी बनाने के साथ लास्ट माइल रीयल-टाइम ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करेगा और पोषण मानदंडों को मजबूत करेगा जिससे कुपोषण मुक्त भारत के संकल्प को मजबूत किया जा सकेगा"
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने बजट घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वित्त मंत्री द्वारा आज संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2022-23 में निवेश के लिए मल्टी-मोडल इंफ्रा और निवेश के नए अवसरों पर जोर देना, भारत को उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था केंद्र में रखेगा। श्रीमती ईरानी ने भारत के अमृत काल का खाका पेश करने वाले भविष्य के आत्मनिर्भर भारत का बजट के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई दी।

मंत्री ने कई ट्वीट्स कर कहा कि बजट में उल्लेखित मिशन पोषण 2.0 और सक्षम आंगनवाड़ी, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य देश की महिलाओं और बच्चों के कल्याण और सुरक्षा में एक परिवर्तनकारी बदलाव की शुरुआत करेंगे।

मंत्री ने कहा कि सक्षम आंगनवाड़ी का उद्देश्य आंगनवाड़ी के बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है। मिशन पोषण 2.0 पोषण सेवा वितरण को पारदर्शी बनाने के साथ लास्ट माइल रीयल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही पोषण संबंधी मानदंडों को मजबूत करेगा जिससे कुपोषण मुक्त भारत के संकल्प को मजबूत किया जा सकेगा।

मंत्री ने बताया कि बजट में घोषित 'संबल' और 'समर्थ' मिशन शक्ति के दो घटक हैं। जहां 'संबल' का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा को मजबूत करना है, वहीं 'समर्थ' महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह मिशन महिलाओं के समग्र कल्याण और विकास को सुनिश्चित करेगा।

मंत्री ने कहा, हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करने के लिए, मिशन वात्सल्य के माध्यम से भारत सरकार सेवा वितरण संरचनाओं, संस्थागत देखभाल और समुदाय-आधारित देखभाल को प्रोत्साहित करके एक संवेदनशील, सहायक और सिंक्रनाइज़ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।

श्रीमती ईरानी ने कहा कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले माता-पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान दिव्यांग आश्रितों को वार्षिकी और एकमुश्त राशि के भुगतान की अनुमति देने का प्रावधान दिव्यांगों को आपात स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।






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