समाचार ब्यूरो
17/07/2023  :  16:45 HH:MM
राजनीतिक विवाद से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से डीईआरसी अध्यक्ष चुने: सुप्रीम कोर्ट
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नयी दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक विवाद से ऊपर उठकर दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष पद के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश का नाम चुनने का सुझाव देते हुए कहा कि वह इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को करेगा।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी और उपराज्यपाल की पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को ये सुझाव दिया।
पीठ ने कहा, “क्या हर चीज को उच्चतम न्यायालय के तौर-तरीकों के अनुसार चलना होगा। वे (मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल) एक साथ बैठ सकते हैं। दोनों सहमत नामों की एक सूची दे सकते हैं। ये दो संवैधानिक पदाधिकारी हैं। उन्हें राजनीतिक झगड़ों से ऊपर उठना होगा।”
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि अगर ऐसा कोई क़ानून होता तो हम एक नाम का सुझाव दे देते। हमारे पास उपयुक्त लोगों की एक पूरी टोली है।
शीर्ष अदालत के इस सुझाव पर श्री सिंघवी ने कहा, 'अगर वे (उप राज्यपाल) सहमत हो जाएं तो मुझे (दिल्ली सरकार को) कोई दिक्कत नहीं है।'
श्री साल्वे ने अपनी ओर से कहा कि उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होना ही चाहिए।
केंद्र की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के प्रस्ताव की सराहना की।
उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि मामला जीएनसीटीडी अधिनियम की धारा 45-डी की वैधता से भी संबंधित है, जिसे केंद्र द्वारा जारी नवीनतम अध्यादेश द्वारा संशोधित किया गया है।
उन्होंने कहा, “हम (केंद्र सरकार) ने 20 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र में संसद के समक्ष इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। यह वर्तमान स्वरूप में आ भी सकता है और नहीं भी।”
श्री सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि केंद्र दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली से संबंधित सबसे लोकप्रिय योजना में देरी करना और उसे अटकाना चाहता है।
शीर्ष अदालत के समक्ष 04 जुलाई को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि उनकी (दिल्ली सरकार) की सहमति के बिना न्यायमूर्ति कुमार को डीईआरसी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करना उपराज्यपाल का एकतरफा फैसला कानून सम्मत नहीं है।
बिजली मंत्री आतिशी के खराब स्वास्थ्य के कारण कार्यक्रम स्थगित होने के बाद 03 जुलाई को उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को न्यायमूर्ति कुमार का शपथ ग्रहण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरा करने की सलाह दी थी।
डीईआरसी के अध्यक्ष का पद गत नौ जनवरी से खाली है। निवर्तमान अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन के 65 साल के होने के कारण यह पद खाली है।






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