दोपहिया वाहनों की ढà¥à¤²à¤¾à¤ˆ के लिठटà¥à¤°à¤¿à¤ªà¤² डेक, रोड टà¥à¤°à¥‡à¤¨à¥‹à¤‚ के लिठसà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ संबंधी आवशà¥à¤¯à¤•à¤¤à¤¾à¤“ं और इलेकà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤¿à¤• पावर टà¥à¤°à¥‡à¤¨ वाहनों से जà¥à¥œà¥‡ मानदंडों के संबंध में अधिसूचनाà¤à¤‚ जारी
दोपहिया वाहनों की ढà¥à¤²à¤¾à¤ˆ के लिठटà¥à¤°à¤¿à¤ªà¤² डेक:-
सड़क परिवहन à¤à¤µà¤‚ राजमारà¥à¤— मंतà¥à¤°à¤¾à¤²à¤¯ ने मसौदा अधिसूचना [जीà¤à¤¸à¤†à¤° 885 (ई)] दिनांक 27 दिसंबर, 2021 के माधà¥à¤¯à¤® से दोपहिया वाहनों की ढà¥à¤²à¤¾à¤ˆ के लिठवैसे à¤à¤¾à¤°à¥€ वाहनों के साथ-साथ टà¥à¤°à¥‡à¤²à¤°à¥‹à¤‚ को अधिकतम तीन डेक की अनà¥à¤®à¤¤à¤¿ देने का पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤µ किया है, जिसमें लोड बॉडी डà¥à¤°à¤¾à¤‡à¤µà¤° के केबिन के ऊपर बाहर की ओर निकली हà¥à¤ˆ नहीं हो। इस कदम से दà¥à¤ªà¤¹à¤¿à¤¯à¤¾ वाहनों की ढà¥à¤²à¤¾à¤ˆ कà¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ 40-50 पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ तक बढ़ जाà¤à¤—ी।
यह पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤µ तीन-डेक के वाहनों की गतिहीन अवसà¥à¤¥à¤¾ में सà¥à¤¥à¤¿à¤°à¤¤à¤¾ परीकà¥à¤·à¤£ और गतिशील अवसà¥à¤¥à¤¾ में सà¥à¤¥à¤¿à¤°à¤¤à¤¾ से संबंधित पहलू की जांच के बाद किया गया है।
संबंधित हितधारकों से इस बारे में तीस दिनों की अवधि के à¤à¥€à¤¤à¤° टिपà¥à¤ªà¤£à¤¿à¤¯à¤¾à¤‚/सà¥à¤à¤¾à¤µ आमंतà¥à¤°à¤¿à¤¤ किठगठहैं।
रोड टà¥à¤°à¥‡à¤¨à¥‹à¤‚ के लिठसà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ संबंधी आवशà¥à¤¯à¤•à¤¤à¤¾à¤à¤‚:-
केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥€à¤¯ मोटर वाहन नियम (सीà¤à¤®à¤µà¥€à¤†à¤°), 1989 के नियम 93 में मोटर वाहनों के परिमाप के बारे में पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ है। यह नियम रोड टà¥à¤°à¥‡à¤¨à¥‹à¤‚ को 25.25 मीटर (लंबाई), 2.6 मीटर (चौड़ाई) और 4.5 मीटर (ऊंचाई) के सीमित परिमाप वाले मोटर वाहनों के रूप में परिà¤à¤¾à¤·à¤¿à¤¤ करता है। रोड टà¥à¤°à¥‡à¤¨à¥‹à¤‚ की à¤à¤¾à¤° वहन कà¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ 55 टन तक सीमित है-ये चà¥à¤¨à¤¿à¤‚दा मारà¥à¤—ों पर चलेंगी।
उपरोकà¥à¤¤ तथà¥à¤¯à¥‹à¤‚ को धà¥à¤¯à¤¾à¤¨ में रखते हà¥à¤, सड़क परिवहन à¤à¤µà¤‚ राजमारà¥à¤— मंतà¥à¤°à¤¾à¤²à¤¯ ने मसौदा अधिसूचना [जीà¤à¤¸à¤†à¤° 886 (ई)] दिनांक 27 दिसंबर, 2021 के माधà¥à¤¯à¤® से रोड टà¥à¤°à¥‡à¤¨à¥‹à¤‚ के लिठबà¥à¤°à¥‡à¤• लगाने, वजन के अनà¥à¤ªà¤¾à¤¤ में शकà¥à¤¤à¤¿, पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¶ वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾, गतिशीलता आदि जैसी सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ संबंधी आवशà¥à¤¯à¤•à¤¤à¤¾à¤“ं के बारे में à¤à¤• नया नियम 125के जोड़कर सीà¤à¤®à¤µà¥€à¤†à¤° 1989 में संशोधन करने का पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤µ दिया है। यह पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤µà¤¿à¤¤ किया गया है कि à¤à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ मानक बà¥à¤¯à¥‚रो अधिनियम 2016 (2016 का 11) के तहत संबंधित बीआईà¤à¤¸ विनिरà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¥‹à¤‚ को अधिसूचित किठजाने तक 1 मारà¥à¤š, 2022 को और से, रोड टà¥à¤°à¥‡à¤¨ के पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° से संबंधित सà¥à¤µà¥€à¤•à¥ƒà¤¤à¤¿ और पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£à¥€à¤•à¤°à¤£ की पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ समय-समय पर संशोधित किठजाने वाले ऑटोमोटिव उदà¥à¤¯à¥‹à¤— मानक (à¤à¤†à¤ˆà¤à¤¸)-113 के अनà¥à¤°à¥‚प होगी।
संबंधित हितधारकों से इस बारे में तीस दिनों की अवधि के à¤à¥€à¤¤à¤° टिपà¥à¤ªà¤£à¤¿à¤¯à¤¾à¤‚/सà¥à¤à¤¾à¤µ आमंतà¥à¤°à¤¿à¤¤ किठगठहैं।
इलेकà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤¿à¤• पावर टà¥à¤°à¥‡à¤¨ वाहनों से जà¥à¥œà¥‡ मानदंड:-
सड़क परिवहन à¤à¤µà¤‚ राजमारà¥à¤— मंतà¥à¤°à¤¾à¤²à¤¯ ने à¤à¤¸.ओ. 5419 (ई) दिनांक 27 दिसंबर, 2021 के माधà¥à¤¯à¤® से (अ) à¤à¤® और à¤à¤¨ शà¥à¤°à¥‡à¤£à¥€ के वाहनों (यातà¥à¤°à¥€ कारों और वाणिजà¥à¤¯à¤¿à¤• वाहनों) के लिठऑटोमोटिव उदà¥à¤¯à¥‹à¤— मानक (à¤à¤†à¤ˆà¤à¤¸) 038 (आरईवी. 2) का संशोधन करने (ब) दोपहिया à¤à¤µà¤‚ तीन पहिया और कà¥à¤µà¤¾à¤¡à¥à¤°à¤¿à¤¸à¤¾à¤‡à¤•à¤¿à¤² के संदरà¥à¤ में इलेकà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤¿à¤• पावर टà¥à¤°à¥‡à¤¨ और बैटरी के लिठà¤à¤• नया मानक à¤à¤†à¤ˆà¤à¤¸ 156 जारी करने को अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना में बैटरी सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ से जà¥à¥œà¥‡ पहलू को शामिल किया गया है, जोकि इलेकà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤¿à¤• वाहनों (ईवी) की समगà¥à¤° सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ से जà¥à¤¡à¤¼à¤¾ हà¥à¤† है। कई आवशà¥à¤¯à¤•à¤¤à¤¾à¤à¤‚ पà¥à¤°à¤£à¤¾à¤²à¥€ या वाहन सà¥à¤¤à¤° से संबंधित हैं। इससे सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ में और सà¥à¤§à¤¾à¤° होगा। à¤à¤†à¤ˆà¤à¤¸ 038 (आरईवी. 2) वैशà¥à¤µà¤¿à¤• तकनीकी विनियमों के अनà¥à¤°à¥‚प है।