समाचार ब्यूरो
16/03/2022  :  18:38 HH:MM
हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का आया फैसला जस्टिस नहीं डिसीजन है – शेख ताहिर सिद्दीकी
Total View  2388


नागरिक एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी ने एक बयान जारी करते हुए कहा हिजाब इस्लाम का अटूट हिस्सा है हमें अपनी शरीयत पर चलने और फैसले से असहमत होने की आजादी संविधान देता है यह उनकी आजादी का मसला है ताहिर सिद्दीकी ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आए हुए फैसले से असंतुष्ट होकर कहा कि हाई कोर्ट का फैसला डिसीजन है जस्टिस नहीं फैसले से एग्री होना डिसएग्री होना यह हमारा संवैधानिक अधिकार है संविधान भी हमें इजाजत देता है के हम क्या खाएं क्या पहने और कैसे रहें हिजाब का मामला कॉलेज की ड्रेस से जुड़ा हुआ नहीं था परंतु इसे ड्रेस से जोड़ देना दुर्भाग्यपूर्ण है कॉलेज की छात्राएं यूनिफॉर्म के विरोध में बिल्कुल नहीं है हिजाब के पक्ष में याचिका दाखिल करने वाली छात्राओं को हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जरूर जाना चाहिए |    






Enter the following fields. All fields are mandatory:-
Name :  
  
Email :  
  
Comments  
  
Security Key :  
   5086808
 
     
Related Links :-
पार्श्वगायक नहीं अभिनेता बनना चाहते थे मुकेश
दिग्गज बॉलीवुड गीतकार देव कोहली का निधन
शैक्षणिक विकास निगम में भ्रष्टाचार की निगरानी से करायें जांच : सुशील
स्वदेशी गाय की खरीद पर ट्रांसर्पोटेशन और बीमा का खर्च उठाएगी योगी सरकार
शंखनाद अभियान का आगाज करेगी भाजपा
आयकर विभाग की वेबसाइट नये स्वरूप में लाँच
अडानी ने लगायी गुजरात ऊर्जा निगम को 3900 करोड़ रुपए की चपत: कांग्रेस
लखनऊ रामेश्वरम रेल हादसे पर खडगे, राहुल, प्रियंका ने जताया शोक
तमिलनाडु ट्रेन हादसे पर मुर्मु ने जताया शोक
एनडीएमए ने ‘आपदा मित्रों’ को किया सम्मानित