समाचार ब्यूरो
01/02/2022  :  14:45 HH:MM
‘स्‍वास्‍थ्‍य और शिक्षा उपकर’ को व्‍यवसाय व्‍यय के रूप में अनुमति नहीं
Total View  1305

‘स्‍वास्‍थ्‍य एवं शिक्षा उपकर’ को व्‍यवसाय व्यय के रूप में अनुमति नहीं दी गई है। केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्‍द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए स्‍पष्‍ट किया।

केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री ने कहा कि आयकर व्‍यवसाय आय की गणना के लिए अनुमति प्राप्‍त व्‍यय नहीं है। इसमें कर के साथ-साथ अधिभार शामिल हैं।

उन्‍होंने बताया कि â€˜à¤¸à¥â€à¤µà¤¾à¤¸à¥â€à¤¥à¥â€à¤¯ एवं शिक्षा उपकर’ à¤•à¥‹ विशिष्‍ट सरकारी कल्‍याण कार्यक्रमों के वित्‍त पोषण के लिए करदाता पर एक अतिरिक्‍त अधिभार के रूप में लागू किया गया है। यह देखते हुए कि कुछ न्‍यायालयों ने स्‍वास्‍थ्‍य एवं शिक्षा उपकरों को व्‍यापार, à¤†à¤¯ के रूप में अनुमति दी है,  जो विधायी आशय के विरूद्ध है। केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री ने दोहराया कि आय और लाभ पर कोई अधिभार या उपकर व्‍यवसाय व्‍यय के रूप में अनुमति योग्‍य नहीं है।






Enter the following fields. All fields are mandatory:-
Name :  
  
Email :  
  
Comments  
  
Security Key :  
   2704481
 
     
Related Links :-
दूसरी तिमाही में रियलमी तीसरा सबसे बड़ा ब्रांड बना
एफडीडीआई ने मनाया आईएनआई दिवस
बेनेली का राजधानी में विस्तार
शेयर बाजार में दूसरे दिन भी हाहाकर
दूसरी तिमाही में देश में सोने की मांग में सात प्रतिशत की कमी
आईडीबीआई बैंक के पहली तिमाही के लाभ में 62 प्रतिशत का उछाल
ईपीएफ खाताधारकों को 2022-23 के लिए मिलेगा 8.15 प्रतिशत ब्याज
येस बैंक का मुनाफा 10.3 प्रतिशत बढ़ा
सेंसेक्स पहली बार 67 हजार अंक के पार
सैमसंग का 6000 एमएएच बैटरी वाला गैलेक्सी एम 34 5 जी स्मार्टफोन लाँच