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कोविड के कारण करदाताओं à¤à¤µà¤‚ अनà¥à¤¯ हितधारकों को आई कठिनाइयों के साथ-साथ आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ के तहत ऑडिट की विà¤à¤¿à¤¨à¥à¤¨ रिपोरà¥à¤Ÿà¥‹à¤‚ की इलेकà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥‰à¤¨à¤¿à¤• फाइलिंग में à¤à¥€ आई मà¥à¤¶à¥à¤•à¤¿à¤²à¥‹à¤‚ पर विचार करने के बाद केंदà¥à¤°à¥€à¤¯ पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¤•à¥à¤· कर बोरà¥à¤¡ (सीबीडीटी) ने आकलन वरà¥à¤· 2021-22 के लिठआयकर रिटरà¥à¤¨ à¤à¤µà¤‚ ऑडिट की विà¤à¤¿à¤¨à¥à¤¨ रिपोरà¥à¤Ÿ दाखिल करने की अंतिम तिथियों को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस संबंध में आगे का विवरण इस पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° है: अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के सà¥à¤ªà¤·à¥à¤Ÿà¥€à¤•à¤°à¤£ 2 के खंड (à¤) में निरà¥à¤¦à¤¿à¤·à¥à¤Ÿ करदाताओं के मामले में पिछले वरà¥à¤· 2020-21 के लिठअधिनियम के किसी à¤à¥€ पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ के तहत ऑडिट की रिपोरà¥à¤Ÿ पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¥à¤¤ करने की अंतिम तिथि, जो कि 30 सितंबर 2021 थी और जिसे परिपतà¥à¤° संखà¥à¤¯à¤¾ 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपतà¥à¤° संखà¥à¤¯à¤¾ 17/2021 दिनांक 09.09.2021 दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ बढ़ाकर कà¥à¤°à¤®à¤¶: 31 अकà¥à¤Ÿà¥‚बर, 2021 और 15 जनवरी, 2022 कर दिया गया था, को अब और आगे बढ़ाकर 15 फरवरी, 2022 कर दिया गया है; अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के सà¥à¤ªà¤·à¥à¤Ÿà¥€à¤•à¤°à¤£ 2 के खंड (à¤à¤) में निरà¥à¤¦à¤¿à¤·à¥à¤Ÿ करदाताओं के मामले में पिछले वरà¥à¤· 2020-21 के लिठअधिनियम के किसी à¤à¥€ पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ के तहत ऑडिट की रिपोरà¥à¤Ÿ पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¥à¤¤ करने की अंतिम तिथि, जो कि 31 अकà¥à¤Ÿà¥‚बर 2021 थी, को बढ़ाकर 15 फरवरी, 2022 कर दिया गया है; पिछले वरà¥à¤· 2020-21 के लिठअधिनियम की धारा 92ई के तहत अंतरराषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ सौदा या निरà¥à¤¦à¤¿à¤·à¥à¤Ÿ घरेलू सौदा करने वाले वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ à¤à¤• लेखाकार (à¤à¤•à¤¾à¤‰à¤‚टेंट) की ओर से रिपोरà¥à¤Ÿ पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¥à¤¤ करने की अंतिम तिथि, जो कि 31 अकà¥à¤Ÿà¥‚बर 2021 थी और जिसे परिपतà¥à¤° संखà¥à¤¯à¤¾ 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपतà¥à¤° संखà¥à¤¯à¤¾ 17/2021 दिनांक 09.09.2021 दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ बढ़ाकर कà¥à¤°à¤®à¤¶à¤ƒ 30 नवंबर, 2021 और 31 जनवरी, 2022 कर दिया गया था, को अब और आगे बढ़ाकर 15 फरवरी, 2022 कर दिया गया है; अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आकलन वरà¥à¤· 2021-22 के लिठआय की विवरणी पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¥à¤¤ करने की अंतिम तिथि, जो कि 31 अकà¥à¤Ÿà¥‚बर, 2021 थी और जिसे परिपतà¥à¤° संखà¥à¤¯à¤¾ 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपतà¥à¤° संखà¥à¤¯à¤¾ 17/2021 दिनांक 09.09.2021 दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ बढ़ाकर कà¥à¤°à¤®à¤¶à¤ƒ 30 नवंबर, 2021 और 15 फरवरी, 2022 कर दिया गया था, को अब और आगे बढ़ाकर 15 मारà¥à¤š, 2022 कर दिया गया है;
अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आकलन वरà¥à¤· 2021-22 के लिठआय की विवरणी पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¥à¤¤ करने की अंतिम तिथि, जो कि 30 नवंबर 2021 थी और जिसे परिपतà¥à¤° संखà¥à¤¯à¤¾ 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपतà¥à¤° संखà¥à¤¯à¤¾ 17/2021 दिनांक 09.09.2021 दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ बढ़ाकर कà¥à¤°à¤®à¤¶: 31 दिसंबर, 2021 और 28 फरवरी, 2022 कर दिया गया था, को अब और आगे बढ़ाकर 15 मारà¥à¤š, 2022 कर दिया गया है। यह à¤à¥€ सà¥à¤ªà¤·à¥à¤Ÿ किया जाता है कि परिपतà¥à¤° संखà¥à¤¯à¤¾ 9/2021 दिनांक 20.05.2021 के खंड (12) à¤à¤µà¤‚ (13), परिपतà¥à¤° संखà¥à¤¯à¤¾ 17/2021 दिनांक 09.09.2021 के खंड (4) à¤à¤µà¤‚ (5) और उपरà¥à¤¯à¥à¤•à¥à¤¤ खंड (4) à¤à¤µà¤‚ (5) में उलà¥à¤²à¤¿à¤–ित बढ़ाई गई तिथियां उन मामलों में अधिनियम की धारा 234ठके सà¥à¤ªà¤·à¥à¤Ÿà¥€à¤•à¤°à¤£ 1 पर लागू नहीं होंगी, जिनमें कà¥à¤² आय पर कर की राशि उस धारा की उप-धारा (1) के खंड (i) से (vi) में निरà¥à¤¦à¤¿à¤·à¥à¤Ÿ राशि से घटाने पर à¤à¤• लाख रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ से à¤à¥€ अधिक हो जाती है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 207 की उप-धारा (2) में उलà¥à¤²à¤¿à¤–ित à¤à¤¾à¤°à¤¤ में किसी वà¥â€à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤—त निवासी के मामले में उसके दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ अधिनियम की धारा 140ठके तहत अंतिम तिथि (परिपतà¥à¤° संखà¥à¤¯à¤¾ 9/2021 दिनांक 20.05.2021, परिपतà¥à¤° संखà¥à¤¯à¤¾ 17/2021 दिनांक 09.09.2021 और ऊपरोकà¥à¤¤ अनà¥à¤¸à¤¾à¤° बिना तिथि विसà¥à¤¤à¤¾à¤° के) के à¤à¥€à¤¤à¤° à¤à¥à¤—तान किया गया कर दरअसल अगà¥à¤°à¤¿à¤® कर माना जाà¤à¤—ा।
à¤à¤«.संखà¥â€à¤¯à¤¾ 225/49/2021/आईटीà¤-II दिनांक 11.01.2022 में सीबीडीटी परिपतà¥à¤° संखà¥à¤¯à¤¾ 01/2022 जारी की गई। उकà¥à¤¤ परिपतà¥à¤° www.incometaxindia.gov.in पर उपलबà¥à¤§ है।
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