समाचार ब्यूरो
15/05/2023  :  21:52 HH:MM
धनखड़,रिजिजू के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
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 à¤¨à¤¯à¥€ दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की न्यायपालिका और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली पर टिप्पणी के खिलाफ दायर एक याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने याचिकाकर्ता बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसका (शीर्ष अदालत का) मानना ​​है कि इस मामले में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही है।

पीठ ने याचिकाकर्ता की जनहित याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने पर (वकील से) कहा,“यह क्या है? आप यहां क्यों आए हैं।”

शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि किसी प्राधिकरण ने अनुचित बयान दिया है तो शीर्ष अदालत के पास इससे निपटने के लिए व्यापक दृष्टिकोण है।

वकीलों के संगठन ने श्री धनखड़ और श्री रिजिजू के बयान के खिलाफ दायर उनकी जनहित याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के एक फरवरी के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

याचिका में एक घोषणा की करने की गुहार लगाई गई थी कि दोनों अपने व्यवहार, आचरण और सार्वजनिक रूप से किए गए बयानों के आधार पर उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य तौर पर संवैधानिक पदों पर रहने के लिए अयोग्य हैं।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि श्री धनखड़ और श्री रिजिजू ने अपनी टिप्पणियों और आचरण से संविधान में विश्वास की कमी दिखाई।

उच्च न्यायालय ने श्री धनखड़ और श्री रिजिजू के खिलाफ उनके बयानों के पर कार्रवाई की याचिका को खारिज करते हुए, कहा था,“भारत के शीर्ष न्यायालय की विश्वसनीयता बहुत अधिक है। इसे व्यक्तियों के बयानों से मिटाया या प्रभावित नहीं किया जा सकता है।”

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था,“याचिकाकर्ता द्वारा सुझाए गए तरीके से संवैधानिक प्राधिकारों को हटाया नहीं जा सकता है। फैसले की निष्पक्ष आलोचना की अनुमति है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान का पालन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। कानून की महिमा का सम्मान किया जाना चाहिए।”

अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि श्री धनखड़ और श्री रिजिजू दोनों ने अपने बयानों में कहा था कि सरकार ने न्यायपालिका के अधिकार को कभी कम नहीं किया है और इसकी स्वतंत्रता हमेशा अछूती रहेगी।






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