समाचार ब्यूरो
15/03/2023  :  21:53 HH:MM
बीआरएस नेता कविता को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट 24 को करेगा सुनवाई
Total View  1423

याचिका पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई थी कि महिला होने के कारण याचिकाकर्ता पूछताछ के लिए बुलाने के लिए ईडी का समन जारी करना पूरी तरह से कानून के खिलाफ है।

 à¤¨à¤¯à¥€ दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पार्टी के अध्यक्ष एवं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की पुत्री एवं तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य के. कविता राव की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुश्री कविता की याचिका पर तत्काल सुनवाई और ईडी के समन पर तत्काल रोक लगाने की गुहार ठुकराते हुए कहा कि वह इस पर 24 मार्च को सुनवाई करेगी।
पीठ के समक्ष 'विशेष उल्लेख' के दौरान सुश्री कविता के अधिवक्ता ने यह दलील देते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई थी कि महिला होने के कारण याचिकाकर्ता पूछताछ के लिए बुलाने के लिए ईडी का समन जारी करना पूरी तरह से कानून के खिलाफ है।

दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में ईडी ने बीआरएस नेता और सुश्री कविता से 11 मार्च को पूछताछ की थी। ईडी ने उन्हें 16 मार्च को पूछताछ के लिए समन जारी किया था।

 






Enter the following fields. All fields are mandatory:-
Name :  
  
Email :  
  
Comments  
  
Security Key :  
   3196927
 
     
Related Links :-
पार्श्वगायक नहीं अभिनेता बनना चाहते थे मुकेश
दिग्गज बॉलीवुड गीतकार देव कोहली का निधन
शैक्षणिक विकास निगम में भ्रष्टाचार की निगरानी से करायें जांच : सुशील
स्वदेशी गाय की खरीद पर ट्रांसर्पोटेशन और बीमा का खर्च उठाएगी योगी सरकार
शंखनाद अभियान का आगाज करेगी भाजपा
आयकर विभाग की वेबसाइट नये स्वरूप में लाँच
अडानी ने लगायी गुजरात ऊर्जा निगम को 3900 करोड़ रुपए की चपत: कांग्रेस
लखनऊ रामेश्वरम रेल हादसे पर खडगे, राहुल, प्रियंका ने जताया शोक
तमिलनाडु ट्रेन हादसे पर मुर्मु ने जताया शोक
एनडीएमए ने ‘आपदा मित्रों’ को किया सम्मानित