समाचार ब्यूरो
06/05/2022  :  12:26 HH:MM
इलाहाबाद HC ने कहा- अजान इस्लाम का अभिन्न अंग, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं, याचिका खारिज
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देश में लाउडस्पीकर विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। साथ ही उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान देने की मांग की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान को लेकर दाखिल अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि लाउडस्पीकर से अजान देना मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है।






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