06/05/2022  :  11:40 HH:MM
'लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं', लाउडस्पीकर से अजान की मांग वाली याचिका इलाहाबाद HC में खारिज
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान को लेकर दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर से अजान देना मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है।






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