समाचार ब्यूरो
27/03/2023  :  18:25 HH:MM
इमरान की सात मामलों में अंतरिम जमानत मंजूर
Total View  1402

पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ इस्लामाबाद के रमना, सीटीडी और गोलरा पुलिस थानों में कुल सात मामले दर्ज हैं।

 à¤‡à¤¸à¥à¤²à¤¾à¤®à¤¾à¤¬à¤¾à¤¦- इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी सात अलग-अलग मामलों में सोमवार को अंतरिम जमानत मंजूर कर ली।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आईएचसी के जज आमिर फारूक और मियांगुल हसन औरंगजेब की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। श्री खान संघीय राजधानी में अपने खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिये आज लाहौर से आईएचसी पहुंचे थे।

पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ इस्लामाबाद के रमना, सीटीडी और गोलरा पुलिस थानों में कुल सात मामले दर्ज हैं।

सुनवाई की शुरुआत में, श्री खान के वकील सलमान सफदर अदालत में पेश हुए और दलील दी कि बायो-मेट्रिक सत्यापन से संबंधित आपत्ति 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों पर नहीं थोपी जानी चाहिये।

इस बीच, न्यायमूर्ति फारूक ने टिप्पणी की कि बायो-मेट्रिक सत्यापन अब बहुत आसान हो गया है।

वकील ने कहा कि उन्होंने लाहौर उच्च न्यायालय से पीटीआई प्रमुख की सुरक्षात्मक जमानत मंजूर करवा ली थी, जिसके बाद वह न्यायिक परिसर पहुंचे लेकिन उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी गयी। उन्होंने कहा,“ उस दिन इमरान खान के खिलाफ और भी प्राथमिकी दर्ज की गईं। ”

 






Enter the following fields. All fields are mandatory:-
Name :  
  
Email :  
  
Comments  
  
Security Key :  
   2168411
 
     
Related Links :-
भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनें ब्रिक्स के राष्ट्र: मोदी
जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास
अमेरिकी सैनिक ट्रैविस किंग अवैध रूप से पहुंचा उत्तर कोरिया
वेस्ट बैंक में इजरायली हमला , एक फिलिस्तीनी की मौत, 8 घायल
विकासशील देश बंगलादेश के विकास मॉडल का कर सकते है अनुसरण : विश्व बैंक
बंगलादेश: मूसलाधार वर्षा में बाढ़ व भूस्खलन से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त
रूसी मिसाइल हमले में यूक्रेन के सात नागरिकों की मौत
पाकिस्तान में बस-डंपर की टक्कर में 04 की मौत, 18 घायल
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तीन साल की सजा
ट्विटर के भुगतान वाले ग्राहक ही विज्ञापन राजस्व के पात्र : मस्क