समाचार ब्यूरो
01/05/2023  :  23:15 HH:MM
अफजल अंसारी की संसद की सदस्यता समाप्त
Total View  1434


 à¤¨à¤¯à¥€ दिल्ली -उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर निर्वाचित अफजल अंसारी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया गया है।


लोकसभा सचिवालय द्वारा आज इस आशय की अधिसूचना जारी की गयी। अधिसूचना के अनुसार गाजीपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा गैंगस्टर कानून के अंतर्गत दंडित किये जाने के बाद श्री अफजल अंसारी को संविधान के अनुच्छेद 102 (1) ई सहपठित जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के अनुरूप उनकी सजा सुनाये जाने की तिथि 29 अप्रैल से लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य करार दिया जाता है।

वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक कृष्णानन्द राय समेत 7 लोगों की हत्या के मामले में अफजल अंसारी, उनके भाई माफिया मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत चार साल के कारावास की सजा सुनायी गयी है।

उल्लेखनीय है कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 के तहत किसी भी सांसद को किसी आपराधिक मामले में दो साल से ज्‍यादा की सजा मिलने पर उनके सदन की सदस्‍यता चली जाती है। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के एक मामले में दो साल की सजा सुनाये जाने पर उनकी भी संसद सदस्यता चली गयी थी।

 






Enter the following fields. All fields are mandatory:-
Name :  
  
Email :  
  
Comments  
  
Security Key :  
   3334008
 
     
Related Links :-
पार्श्वगायक नहीं अभिनेता बनना चाहते थे मुकेश
दिग्गज बॉलीवुड गीतकार देव कोहली का निधन
शैक्षणिक विकास निगम में भ्रष्टाचार की निगरानी से करायें जांच : सुशील
स्वदेशी गाय की खरीद पर ट्रांसर्पोटेशन और बीमा का खर्च उठाएगी योगी सरकार
शंखनाद अभियान का आगाज करेगी भाजपा
आयकर विभाग की वेबसाइट नये स्वरूप में लाँच
अडानी ने लगायी गुजरात ऊर्जा निगम को 3900 करोड़ रुपए की चपत: कांग्रेस
लखनऊ रामेश्वरम रेल हादसे पर खडगे, राहुल, प्रियंका ने जताया शोक
तमिलनाडु ट्रेन हादसे पर मुर्मु ने जताया शोक
एनडीएमए ने ‘आपदा मित्रों’ को किया सम्मानित