लाहौर- पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान
तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने को गुरुवार को अवैध
करार देते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति सफदर सलीम शाहिद ने नौ पन्नों के आदेश में
पंजाब के 11 जिलों- लाहौर, वजीराबाद, झांग, शेखूपुरा, हाफिजाबाद, सियालकोट, मंडी
बहाउद्दीन, गुजरात, ननकाना
साहिब, गुजरांवाला और नरोवाल के
पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को रिहा करने का आदेश दिया।
आदेश के बाद पीटीआई की कोर सदस्य यास्मीन राशिद की
गिरफ्तारी को भी अवैध घोषित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार के एक मामले में गत नौ मई
को श्री खान की गिरफ्तारी के बाद से उनके क्रोधित कार्यकर्ताओं द्वारा लाहौर
कॉर्प्स कमांडर्स हाउस और रावलपिंडी में जनरल मुख्यालय सहित सैन्य प्रतिष्ठानों पर
हमला किया था। इस दिन को सेना ने “ काला
दिवस” की संज्ञा दी थी।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार गत नौ मई की हिंसा के
सिलसिले में गिरफ्तार किए गए हजारों श्रमिकों में महिलाएं भी शामिल है। पीटीआई ने
दावा किया है कि उनकी महिला समर्थकों के साथ जेलों में दुर्व्यवहार किया गया है।
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